
ज्ञानपुर: अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल जनपद वाराणसी के अनुराग दर्शन की जांच आख्या के आधार पर शनिवार को थाना कोईरौना के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार राय, उप निरीक्षक रामाशीष,आरक्षी रविंद्र कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार तथा आरक्षी विष्णु सरोज थाना कोईरौना जनपद भदोही को झूठा अभियोग पंजीकृत कराने के कारण अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके आलावा उप निरीक्षक आद्या प्रसाद यादव तथा उप निरीक्षक नेमतुल्लाह खां को विवेचना में लापरवाही, शिथिलता, तथा उदासीनता बरतने तथा अभियोग पंजीकरण के बाद सही तथ्य को जानने के लिए कोई साक्ष्य संकलन न करने के कारण निलंबित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 12 जुलाई 2020 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोइरौना संजय कुमार राय के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक राम आशीष मय हमराही, पुलिस आरक्षी रविंद्र कुमार, आरक्षी प्रदीप कुमार तथा आरक्षी विष्णु सरोज द्वारा 40 बंधुआ मजदूर को अवमुक्त कराया गया। तथा ट्रक चालक का चालान कर ट्रक को सीज करते हुए ट्रक चालक के विरुद्ध थाना कोईरौना पर अभियोग झूठे तथ्यों के आधार पर पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना उप निरीक्षक आद्या प्रसाद यादव तथा उप निरीक्षक नेमतुल्लाह खान द्वारा की गई थी। विवेचना में विवेचकों द्वारा सही तथ्यों को उजागर न करते हुए वादी मुकदमा के पक्ष में लापरवाही पूर्ण विवेचना की गई। जिसके कारण दोनों उप निरीक्षकों को निलंबित कर उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की कार्रवाई की गयी।
साथ ही झूठे तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करने के कारण उप निरीक्षक रामाशीष, आरक्षी रविंद्र कुमार आरक्षी विष्णु सरोज आरक्षी प्रदीप कुमार व गलत पर्यवेक्षण के कारण तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार राय के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।
साभार- Allahabadkhabar.com